Last Updated on जून 21, 2023 by Sonal
भारत में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का पद कार्यकारिणी में दूसरा सबसे बड़ा पद होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष के तौर पर विधायी कार्यों में भी हिस्सा लेता है। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ हैं जो 11 अगस्त 2022 को चुने गये थे। उपराष्ट्रपति, राज्य सभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। परंतु जिस किसी अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है, उस अवधि के दौरान वह राज्य सभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा और वह अनुच्छेद 97 के अधीन राज्य सभा के सभापति को संदेय वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा।
उपराष्ट्रपति का निर्वाचन
(१) उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा।
(२) उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा और यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान उपराष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है।
(३) कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह–
(क) भारत का नागरिक है, (ख) पैंतीस वर्ष की आयु पूरी कर चुका है और
(ग) राज्य सभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित है।
(४) कोई व्यक्ति, जो भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा।
उपराष्ट्रपति की कार्यकाल
(१) उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा: परंतु–
(क) उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा;
(ख) उपराष्ट्रपति, राज्य सभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्य सभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोकसभा सहमत है; किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम चौदह दिन की सूचना न दे दी गई हो;
(ग) उपराष्ट्रपति, अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी, तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है।
उपराष्ट्रपति के नाम | उपराष्ट्रपति का कार्यकाल |
जगदीप धनखड़ (जन्म 18 मई 1951) | 11 अगस्त 2022 से वर्तमान तक |
मुप्पवरपु वेंकैया नायडू (जन्म – 1949) | अगस्त 11, 2017 से 10 अगस्त 2022 |
मोहम्मद हामिद अंसारी (जन्म – 1937) | 2007-2017 |
भैरों सिंह शेखावत (जन्म – 1923) | 2002-2007 |
कृष्णकांत (1927 – 2002) | 1997-2002 |
के. आर. नारायणन (1920 – 1925) | 1992-1997 |
डॉ. शंकर दयाल शर्मा (1918 – 1999) | 1987-1992 |
आर. वेंकटरमण (जन्म – 1910) | 1984-1987 |
न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह (1905 – 1992) | 1979-1984 |
बी.डी. जत्ती (1913 – 2002) | 1974-1979 |
गोपाल स्वरूप पाठक (1896 – 1982) | 1969-1974 |
वराहगिरि वेंकटगिरि (1884 – 1980) | 1967-1969 |
डॉ. जाकिर हुसैन (1897 – 1969) | 1962-1967 |
डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन (1888 – 1975) | 1952-1962 |